बिहार में उपायुक्त कार्यालय होगा नीलाम, कोर्ट के आदेश पर लगा नोटिस; 4;17 करोड़ है बकाया
बिहार में उपायुक्त कार्यालय नीलम होने वाला है. दरअसल, अदालत ने मधुबनी के कलेक्ट्रेट को नीलाम करने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने मधुबनी कलेक्ट्रेट को नोटिस जारी कर कहा है कि वे कोलकाता स्थित राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 15 दिनों के भीतर 4.17 करोड़ रुपये भुगतान करे. या इसकी अचल संपत्तियों की नीलामी की जाएगी.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट के आदेस के बाद मधुबनी कलेक्ट्रेट को एक नोटिस भी मिला. जिसमें कहा गया था कि इसके परिसर को 15 दिनों के भीतर नीलाम किया जा सकता है.
बता दें कि कलेक्ट्रेट में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और अन्य शीर्ष जिला अधिकारियों का कार्यालय है.
मधुबनी कलेक्ट्रेट करोड़ो रुपया है बकाया
मधुबनी कोर्ट के आदेश के बाद मधुबनी कलेक्ट्रेट के गेट पर एक नोटिस चिपकाया गया. मधुबनी कलेक्ट्रेट पर ब्याज सहित 4 करोड़ 17 लाख रुपये बकाया है. बता दें कि नोटिस में लिखा है कि कोलकाता स्थित डिक्री धारक राधाकृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 15 दिनों के भीरत भुगतान किया जाएगा.
क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2014 में हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश घनश्याम ने मेसर्स राधाकृष्ण एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रतन कुमार केडिया बनाम सहकारी कताई मिल पंडौल, बिहार सरकार व अन्य मामले में आदेश जारी किया था.
जारी किये गए आदेश में प्रतिवादियों को 28.90 लाख रुपये अग्रिम भुगतान 2.70 लाख रुपये मुआवजा व 1.80 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च के रूम में देने का निर्देश दिया था. निर्धारित समय के अंदर भुगतान न करने पर 18 फीसदी ब्याज भी देने का कहा था.
गौरतलब है कि कंपनी ने आदेश का पालन नहीं होने पर साल 2016 में मधुबनी कोर्ट में मामला दर्ज कराया था. सहकारी कताई मिल सरकारी प्रबंधन के अधीन थी और 1997 में बंद हो गई थी. उस समय कंपनी व मिल अधिकारियों के बीच समझौता हुआ था कि सरकारी मिल का संचालन करेगी औऱ कंपनी पूंजी व कच्चा माल उपलब्ध कराएगी.
साथ ही साल 2014 में 33.44 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया होता तो यह रासि बढ़कर 4.17 करोड़ रुपये नहीं होती और कलेक्ट्रेट की नीलामी से बचा जा सकता था.