कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई. उसपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सीपीआई (एम) नेता वृंदा करात ने कहा कि यह महिलाओं के खिलाफ अपराधों, खासतौर पर रेप और मर्डर के केस में न्याय दिलाने में हमारे कानूनों की विफलता को दर्शाता है.
उन्होंने कहा कि सजा देने में अलग-अलग मानक लागू किए जा रहे हैं.
वृंदा करात ने कहा कि सबूतों को नष्ट किया गया. संजय रॉय के साथ और कौन लोग दोषी थी. कौन सी सांठ-गांठ थी. ऐसे कैसे राज्य सरकार का बचाव किया जा रहा है.
वृंदा करात ने कहा कि आरजी कर केस में हम हर मोड़ पर अन्याय देख रहे हैं. मुख्य जवाबदेही राज्य सरकार की होनी चाहिए.
उन्होंने इस मामले में तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया.
वृंदा करात ने कहा कि केरल में एक कोर्ट ने एक लड़की को मौत की सजा सुनाई थी क्योंकि यह साबित हो गया था कि उसने अपने प्रेमी को जहर दिया था.
#WATCH | Delhi | On convict Sanjay Roy in RG Kar rape-murder case sentenced to life imprisonment, CPI-M leader Brinda Karat says, “… Kerala court gave death sentence to a girl because the girl was proven to have poisoned her boyfriend… It shows the failure of our laws to… pic.twitter.com/7g5BfXF14u
— ANI (@ANI) January 20, 2025
कोर्ट ने केस को दुर्लभतम नहीं माना
गौरतलब है कि आज सियालदह कोर्ट में जस्टिस अनिर्बान दास ने कोर्टरूम संख्या 210 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई.
उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
फैसला सुनाते हुए जस्टिस अनिर्बान दास ने कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ दर रेयर का मामला नहीं है. इससे पहले दोषी के वकील ने भी कहा था कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है.
सजा सुनाने से पहले वकील ने कहा था कि यदि फांसी की सजा सुनाई गयी तो कोर्ट को यह बताना पड़ेगा कि कैसे उनका मुवक्किल सुधर नहीं सकता या उसका पुनर्वास नहीं हो सकता. कोर्ट को बताना होगा कि कैसे उसे समाज से पूरी तरह खत्म कर दिया जाना ही एकमात्र विकल्प है.
वहीं, सीबीआई के वकील ने फांसी की मांग की थी.