पुलिस के सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन की प्रक्रिया पर झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है.
अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी. प्रमोशन में एससी – एसटी को आरक्षण दिए जाने के विरूद्ध विकास कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आदेश दिया है.
प्रार्थी ने झारखंड सरकार मामले में दिए गए आदेश का हवाल दिया इसमें कोर्ट ने कहा है कि झारखंड में किसी भी विभाग में प्रमोशन तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक की सरकार की ओर से इसको लेकर कोई नया कानून नहीं बनाया जाता है.
उनकी ओर से यह भी कहा गया कि संविधान के अनुसार जब सब इंस्पेक्टर कैडर में एससी एसटी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. तो आरक्षण देना जरूरू नहीं है.
इसलिए प्रमोशन में आरक्षण देने के आदेश को निरस्त किया जाए, सुनवाई के बाद अदालत ने प्रमोशन पर रोक लगा दी है.