Ranchi : रांची सिविल कोर्ट से जयराम महतो को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने जयराम महतो के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर 10 जून तक रोक लगा दी है.
सोमवार को रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त (AJC-15) ने जयराम महतो के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक के फैसले को विस्तार दे दिया.
बता दें कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे जयराम महतो को वर्ष 2022 के एक मामले में यह राहत मिली है.
राजधानी के नगड़ी थाना में उनके खिलाफ वर्ष 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वारंट जारी हुआ था. अपने समर्थकों के बीच टाइगर जयराम के नाम से मशहूर जेबीकेएसएस के नेता को रांची पुलिस ने बोकारो और गिरिडीह में गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई.
अपर न्यायायुक्त-15 की अदालत में बहस की शुरुआत हुई, तो जयराम महतो के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया.
कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया. साथ ही जयराम महतो के खिलाफ पीड़क कार्रवाई की अवधि को 10 जून तक बढ़ा दी और कहा कि उसी दिन इस मामले में सुनवाई होगी.