झारखंड में आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा. हेमंत सोरेन सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गर्वनेंस विभाग ने इस आशय की जानकारी दी है.
सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को निर्देश दिया जा चुका है. विभाग द्वारा जारी पत्र के मुताबिक अब किसी भी सरकारी या प्रशासनिक काम में जन्म तिथि के सत्यापन के लिए आधार कार्ड स्वीकार नहीं किया जायेगा.
गौरतलब है कि हाल ही में यूआईडीएआई ने स्पष्टीकरण दिया था कि आधार कार्ड नागरिकों की पहचान के लिए है न कि जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है. आधार कार्ड अब जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा.
नागरिकता की पहचान है आधार कार्ड
गौरतलब है कि आधार कार्ड को नागरिकता पहचान पत्र के रूप में मान्यता मिली हुई है. कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराना पड़ता है. राशन कार्ड, श्रम कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों के साथ भी आधार सीडिंग कराना होता है.
आधार कार्ड में जन्म की तिथि अंकित होती है लेकिन झारखंड सरकार ने तय किया है कि इसे जन्म प्रमाण पत्र के लिए वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा. इसके लिए 10वीं की मार्कशीट अथवा मतदाता पहचान पत्र पेश करना होगा.
जन्म प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जा सकता है.