झारखंड के इतिहास में पहली बार राज्य में एक बार में 26001 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है. इस नियुक्ति के लिए आवेदन बीते 8 अगस्त से शुरु हो गए हैं. लेकिन अब 26001 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. अब इस नियुक्ति मामले में नया मोड़ आ गया है. शिक्षा विभाग में कार्यरत अन्य संविदा कर्मियों को भी आरक्षण देने की मांग को लेकर बीआरपी-सीआरपी की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गयी है. यह याचिका बहादुर महतो व अन्य की ओर से दायर की गयी है. आज इस मामले की सुनवाई हुई.
रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार और जेएसएससी को नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी करते हुए दोनों को पांच दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया है. हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी करने के बाद सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी गयी, अब अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी.
मालूम हो कि इस नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने एक नयी नियमावली बनायी है. संशोधित नियमावली में अब केवल पारा शिक्षकों को ही सहायक आचार्य नियुक्ति में 50% आरक्षण देने का प्रावधान है. इस दायरे में वो कर्मचारी नहीं आते हैं जो संविदा पर शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं. दायर याचिका के मुताबिक जब सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 लागू हुई तब केवल पारा शिक्षकों को आरक्षण न देकर इस दायरे में वैसे सभी कर्मचारी आते थे जो शिक्षा विभाग में संविदा पर काम कर रहे थे. इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट का रूख किया गया है.